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बिना अनुमति के विज्ञापन होर्डिंग्स पर पिंपरी चिंचवड़ पालिका की सख्त कार्रवाई

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पिंपरी : पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका के आकाशचिन्ह एवं परवाना विभाग ने शहर में अवैध और बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन फलक (होर्डिंग्स) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों से अवैध रूप से लगाए गए कई होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं।

अधिक जानकरी के अनुसार, महापालिका क्षेत्र में किसी भी निजी स्थान पर विज्ञापन फलक लगाने के लिए महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा 9 मई 2022 के राज्य सरकार के विज्ञापन नियंत्रण नियमों के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी कर लगाए गए फलक अब हटाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कातळेवस्ती, एन.डी.एस. बैंक्वेट्स लॉन के सामने, किवळे क्षेत्र में लगाए गए 20×20 आकार के दो बड़े होर्डिंग्स को हटाया गया। इसके अलावा चिंचवड़ स्थित मोरया गोसावी मंदिर के सामने लगे 10×10 आकार के एक अवैध फलक को भी निष्कासित किया गया। महापालिका ने शहर की सभी विज्ञापन एजेंसियों, व्यापारियों और संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कोई भी विज्ञापन फलक न लगाया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल हटाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

“शहर की योजना और नागरिक अनुशासन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक और व्यवसाय की साझा जिम्मेदारी है। पिंपरी चिंचवड़ को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई शहर की व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
 डॉ. विजय सूर्यवंशी,आयुक्त.

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