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खड़की कैंटोनमेंट में 50 दुकानों को खाली करने की अंतिम नोटिस जारी

 8 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है कार्रवाई

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पुणे.पुणे के खड़की क्षेत्र में स्थित कैंटोनमेंट मार्केट स्क्वेअर की करीब 50 से अधिक दुकानों को खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड ने धोकादायक घोषित करते हुए अंतिम नोटिस जारी कर दी है। यह कार्रवाई छावनी परिषद अधिनियम 2006 की धारा 147(1) के तहत की जा रही है, जिसके अनुसार 8 जुलाई 2025 के बाद किसी भी दिन इन दुकानों को सील या ध्वस्त किया जा सकता है।

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खड़की छावनी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनाक्षी लोहिया ने इस नोटिस में स्पष्ट किया है, कि इस कार्रवाई के बाद परिषद किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी। इससे पहले भी परिषद ने 18 नवंबर 2022 और 27 सितंबर 2024 को संबंधित व्यापारियों को नोटिस भेजी थी, लेकिन दुकानदारों ने निर्देशों की अवहेलना की।

विशेष बात यह है कि पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा 20 नवंबर 2019 को प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इन स्टॉल्स को “अत्यंत धोकादायक” बताया गया था और कहा गया था कि यह किसी भी मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके बावजूद दुकानदार लगातार इन दुकानों का उपयोग करते आ रहे हैं।

परिषद ने 17 जून 2025 को जारी की गई नोटिस में यह चेतावनी भी दी है कि अब बिना किसी पूर्वसूचना के सीधे कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर नोटिस और चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 9 जुलाई 2025 को खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड की सर्वसाधारण सभा होने जा रही है, जिसमें इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस पूरी स्थिति ने दुकानदारों में भय का वातावरण पैदा कर दिया है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि वे इस अंतिम नोटिस के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की तैयारी कर रहे हैं। खड़की छावनी परिषद का यह कदम भी इसी दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।

 

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