ड्रोन कैमरे से फिल्मांकन पर रोक, पुलिस की अनुमति अनिवार्य

पुणे। पुणे ग्रामीण जिले में किसी भी निजी व्यक्ति, कार्यक्रम प्रबंधन (इवेंट मैनेजमेंट) या फोटोग्राफी करने वाले पेशेवरों द्वारा ड्रोन कैमरे का उपयोग करने से पहले कम से कम 7 दिन पूर्व संबंधित थाने को सूचना देना और प्रभारी पुलिस अधिकारी से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर जिल्हाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं।
जिले में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, बांध और केंद्रीय संस्थान मौजूद हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए रेकी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दौंड, बारामती और शिरुर तहसील क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन उड़ने की कई शिकायतें मिली हैं, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। वहीं, रेत माफिया द्वारा भी रेकी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना जताई गई है। ड्रोन के माध्यम से चोरी जैसी अन्य आपराधिक वारदातों की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। इसी कारण यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
ये आदेश 12 अगस्त 2025 से अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन कर पुलिस की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से फिल्मांकन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।