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पुणे मंडल में अनधिकृत हॉकर्स/वेंडर्स के खिलाफ आरपीएफ और वाणिज्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

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पुणे. मंडल रेल प्रबंधक श्री राजेश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में और श्रीमती प्रियंका शर्मा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ पुणे और श्री अनिल कुमार पाठक, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पुणे मंडल के नेतृत्व में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और वाणिज्य विभाग द्वारा पुणे मंडल में अनधिकृत हॉकर्स और वेंडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया गया। यह अभियान मई 2025 के महीने और जून महीने में 10 जून 2025 तक भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत निरंतर प्रवर्तन के हिस्से के रूप में चलाया गया, जो रेलवे परिसर में खाद्य और सामान की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाता है।

मई 2025 के दौरान, आरपीएफ ने कुल 706 मामले दर्ज किए और ₹2,88,670 का जुर्माना वसूला, जबकि जून महीने में 10 जून 2025 तक 282 मामले दर्ज किए गए और ₹96,020 का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह, वाणिज्यिक विभाग ने मई 2025 के दौरान 195 मामले दर्ज किए, जिसमें ₹39,250 जुर्माना वसूला गया और जून महीने में 10 जून 2025 तक 131 अतिरिक्त मामले दर्ज किए गए, जिसमें ₹38,600 जुर्माना वसूला गया। पुणे मंडल ने दोहराया है कि वह रेलवे परिसर में सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अनधिकृत विक्रेताओं से कोई भी सामान न खरीदें, क्योंकि रेलवे परिसर में अनधिकृत विक्रय कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

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