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विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक संपन्न

पदवीधर व शिक्षक मतदार संघ की नई मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आह्वान

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पुणे। 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर पदवीधर व शिक्षक मतदार संघों की नई मतदाता सूचियाँ (De-Novo) तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। वर्ष 2020 की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले पदवीधर व शिक्षकों को पुनः नए सिरे से नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अधिक से अधिक पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज करें, इसके लिए राजनीतिक दलों और शैक्षणिक संस्थानों ने सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने किया।

विधान भवन में आयोजित बैठक में वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों से संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर आयुक्त तुषार ठोंबरे, उपजिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी मीनल कळसकर, राजनीतिक दलों के प्रमुख, सातारा, सोलापुर, सांगली व कोल्हापुर जिलों के अधिकारी एवं शैक्षणिक संस्था प्रमुख भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

डॉ. पुलकुंडवार ने कहा कि पदवीधर मतदाता के लिए फार्म 18 और शिक्षक मतदाता के लिए फार्म 19 भरना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचित सूची में से ऐसे विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए जिसने 1 नवंबर 2025 से पूर्व कम से कम 3 वर्ष पूर्व डिग्री प्रदान की हो या डिग्री के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति पात्र रहेगा। वहीं 2019 से 2025 के बीच कम से कम 3 वर्ष तक माध्यमिक या उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त शालाओं में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्ति शिक्षक मतदाता सूची के लिए पात्र होगा। संस्थाएँ अपने सभी शिक्षकों के आवेदन सामूहिक रूप से संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कर सकती हैं, साथ ही फार्म 2 के तहत अनुशंसा भी प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल, मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधि या नागरिक कल्याण संगठन से एकमुश्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी शासकीय व निमशासकीय विभागों के स्नातक अधिकारी-कर्मचारियों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करना होगा। कोई भी पात्र मतदाता नामांकन से वंचित न रहे, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए।

बैठक में यह सुझाव भी सामने आए कि नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए तथा छुट्टी के दिनों में हाउसिंग सोसायटियों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम

जाहिर सूचना प्रकाशन: मंगलवार, 30 सितंबर 2025

सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025

द्वितीय पुनर्प्रकाशन: शनिवार, 25 अक्टूबर 2025

फार्म 18/19 द्वारा दावे स्वीकार करने की अंतिम तिथि: गुरुवार, 6 नवंबर 2025

प्रारूप सूची तैयार करना व छपाई: गुरुवार, 20 नवंबर 2025

प्रारूप सूची प्रकाशन: मंगलवार, 25 नवंबर 2025

दावे व आपत्तियाँ स्वीकारने की अवधि: 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025

दावे-आपत्तियों का निस्तारण व पूरक सूची छपाई: गुरुवार, 25 दिसंबर 2025

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: मंगलवार, 30 दिसंबर 2025

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