सावधान: अवैध फ्लेक्स पर लगने पर लगेगा जुर्माना
महापालिका की सख्त चेतावनी : 10 से 15 हजार रुपये तक जुर्माना

पुणे (प्रतिनिधि): आगामी महापालिका चुनावों को ध्यान में रखते हुए शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध विज्ञापन फलक और फ्लेक्सबाजी पर महापालिका ने सख्त रुख अपनाया है। पुणे महापालिका प्रशासन ने इस संबंध में कड़ी चेतावनी दी है. बिना अनुमति लगाए जाने वाले फ्लेक्स पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दंड का स्वरूप 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 से 15,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह घोषणा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने की।शहर में पिछले कुछ दिनों में अवैध फ्लेक्स का प्रमाण तेजी से बढ़ रहे गई , इस सन्दर्भ में सोमवार को संबंधित विभागों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पुराने 1,000 रुपये दंड को हटाकर 10,000–15,000 रुपये करने और दोषियों पर गुन्हे दाखिल करने के आदेश दिए गए।
अवैध फ्लेक्स पर होगी सीधे कार्रवाई
आयुक्त राम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसी भी प्रकार के अवैध फ्लेक्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। “बिना परवानगी लगाए गए फ्लेक्स पर सीधे पुलिस में अपराध दर्ज किया जाएगा, प्रशासन के मुताबिक, दो से तीन दिनों में शहरभर में कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पुणे शहर में मुख्य चौक, प्रमुख मार्गों, विद्युत खंभों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में राजनीतिक शुभेच्छा संदेश, जन्मदिन फलक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चुनावी प्रचार के बैनर लगाए जाते हैं।
महापालिका के आकाशचिन्ह विभाग से अनुमति अनिवार्य है, लेकिन बिना अनुमति लगाए गए फलक न केवल शहर के सौंदर्य को बिगाड़ते हैं, बल्कि महापालिका के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
नागरिकों की प्रमुख शिकायतें
मुख्य चौक और सड़कों पर विद्युत खंभों पर फ्लेक्स की भरमार
राजनीतिक नेताओं के विशाल आकार के फलक
बिना परवानगी लगाए गए बैनर
महापालिका की सुस्त कार्रवाई
नए दंड से बढ़ेगी कठोरता

