जल्द हो सकती हैं स्थानीय चुनावों की घोषणा, सुप्रीम कोर्ट ने की सभी याचिकाएं खारिज

पुणे/मुंबई. महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई प्रभाग रचना (वार्ड संरचना) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनावों की घोषणा कर सकता है।
नई प्रभाग रचना को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने आपत्ति जताते हुए याचिकाएं दाखिल की थीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी चुनाव नई प्रभाग रचना के आधार पर ही होंगे।
इस नई रचना में मुंबई, पुणे, नाशिक और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे प्रमुख नगर निगमों में वार्डों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों पर राजनीतिक विरोध हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि प्रभाग रचना तय करने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार का है और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव नई रचना के अनुसार ही होंगे। इसके बावजूद एक और याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
इस निर्णय के बाद संभावना है कि ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए, नई प्रभाग रचना के अनुसार प्रमुख नगर निगमों के चुनाव जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इससे राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं।