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दंगा प्रभावित यवत में कर्फ्यू में आंशिक छूट, सुबह 6 से 11 बजे तक मिलेगी राहत

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पुणे। दौंड तालुका के मौजे यवत गांव में हाल ही में धार्मिक तनाव के चलते लागू की गई धारा 144 (जमावबंदी कर्फ्यू आदेश) में जिला प्रशासन ने आंशिक राहत दी है। पुणे के जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी जितेंद्र डूडी ने आदेश जारी कर कहा है कि अब प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही लोगों को स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति होगी। इसके बाद पुनः जमावबंदी लागू रहेगी।

ज्ञात हो कि 1 अगस्त को गांव में दो समुदायों के बीच विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। एहतियातन प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से जमावबंदी लागू कर दी थी। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में लगातार गश्त कर स्थिति पर नियंत्रण रखा।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट केवल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही प्रभावी रहेगी, इसके बाद धारा 144 पूर्ववत लागू रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान यदि कोई व्यक्ति जमावबंदी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने गांववासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने भी कहा है कि किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय थाने को दें, ताकि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके।

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