धर्मांतर कानून के तहत दर्ज मामला रद्द करने की रिपब्लिकन पार्टी की मांग

पुणे : महाराष्ट्र में लागू होने वाले नए धर्मांतर विरोधी कानून की पृष्ठभूमि में पुणे के खड़की पुलिस थाने में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) की ओर से की गई है। इस संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों ने पुणे शहर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन पुणे शहर अध्यक्ष संजय सोनवणे के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव बालासाहेब जानराव, पुणे शहर सचिव महिपाल वाघमारे, शाम सदाफुले, ईसाई आघाड़ी के पुणे शहर उपाध्यक्ष इशु दोरोस्वामी और शहर सचिव स्टैनली मेथन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे थे।पार्टी पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले की तत्काल जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है
इस ज्ञापन में कहा गया है कि धर्मांतर संबंधी नया कानून 28 अगस्त 2026 से राज्य में लागू होने वाला है। इसके बावजूद खड़की पुलिस थाने में 18 अगस्त 2026 को इसी कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने का दावा पार्टी की ओर से किया गया है। पार्टी ने कहा कि कानून लागू होने से पहले ही उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। इसलिए पूरे प्रकरण की जांच और कानूनी स्थिति की पडताल कर संबंधित मामला रद्द किया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मामले को रद्द नहीं किया गया तो पुणे शहर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) की ओर से तीव्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा।


