
पुणे। गणेशोत्सव के अवसर पर पुणे शहर में बड़ी संख्या में नागरिक सजावट व खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं। इस दौरान सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए तथा भारी वाहनों की आवाजाही से नागरिकों को असुरक्षितता व जीवितास खतरा न हो, इसके लिए पुणे शहर यातायात शाखा के पुलिस उपायुक्त हिंमत जाधव ने आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार, 25 अगस्त से 07 सितंबर 2025 तक शहर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, एंबुलेंस तथा गणेश झांकी ले जाने वाले वाहन छोड़कर अन्य सभी भारी/अवजड वाहनों की आवाजाही पर 24 घंटे रोक रहेगी।
प्रतिबंधित मार्ग इस प्रकार हैं – शास्त्री रोड (सेनादत्त चौकी चौक से अलका चौक), तिलक रोड (जेधे चौक से अलका चौक), कुमठेकर रोड (शनिपार से अलका चौक), लक्ष्मी रोड (संत कबीर चौक से अलका चौक), केलकर रोड (फुटका बुरुज से अलका चौक), बाजीराव रोड (पुरम चौक से गाडगीळ पुतला), शिवाजी रोड (गाडगीळ पुतला से जेधे चौक), कर्वे रोड (नलस्टॉप चौक से खंडोजीबाबा चौक), फर्ग्युसन कॉलेज रोड (खंडोजीबाबा चौक से वीर चाफेकर चौक), जंगली महाराज रोड (स. गो. बर्वे चौक से खंडोजीबाबा चौक), सिंहगड रोड (राजाराम ब्रिज से सावरकर चौक), गणेश रोड/मुदलियार रोड (पॉवरहाऊस – दारुवाला – जिजामाता चौक – फुटका बुरुज चौक),।
शहरवासियों से अपील की गई है कि इन यातायात बदलावों का पालन करें और गणेशोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुणे यातायात पुलिस को सहयोग दें।