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महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% समानांतर आरक्षण

पुलिस समेत विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में मिलेगा लाभ; मंत्रिमंडल ने नीति को दी मंजूरी

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत समानांतर आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह आरक्षण गट-क स्तर की वर्दीधारी सेवाओं में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को इस नीति का लाभ मिलेगा। राज्य में पुलिस, कारागृह, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, राज्य गुप्तवार्ता, आबकारी, वन विभाग तथा नगर विकास विभाग के अंतर्गत होने वाली आगामी भर्तियों में यह आरक्षण लागू होगा।

सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय सचिव समिति की सिफारिशों के आधार पर यह नीति तैयार की गई है। इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न रियायतों का प्रावधान किया गया है। इनमें लेखी परीक्षा से छूट, आयु सीमा में छूट और शारीरिक परीक्षा में रियायत जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। साथ ही पदोन्नति में भी प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

आवश्यकता के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू करने का अधिकार भी संबंधित अधिकार समिति को दिया गया है। सरकार के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

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